उत्तर: यदि केवी / पड़ोसी केवी के बच्चों को प्रवेश देने के बाद भी ग्यारहवीं कक्षा में सीटें खाली रहती हैं, तो गैर-केवी बच्चों को प्रवेश प्राथमिकता के मानदंडों के अनुक्रम में समान मानदंडों पर प्रदान किया जा सकता है, जैसा कि Q में दिया गया है। .no.7।
प्रवेश दिशानिर्देश
उत्तर: प्रति वर्ग 40 छात्र केवीएस में अनुमोदित शक्ति है।
उत्तर: संसद के प्रत्येक माननीय सदस्य एक शैक्षणिक वर्ष में योजना के तहत प्रवेश के लिए 10 (दस) मामलों का उल्लेख कर सकते हैं, लेकिन ऐसी सिफारिशें उन बच्चों तक ही सीमित रहेंगी, जिनके माता-पिता या तो उनके निर्वाचन क्षेत्र से संबंध रखते हैं, जो अधिवास द्वारा या जल्द ही होने के कारण - इससे पहले कि वहाँ तैनात किया जाए या सेवा की शर्तों के आधार पर, अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रवास करें। ऐसी सिफारिशें केवल उनके निर्वाचन क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय विद्यालय में दाखिले के लिए होंगी। यदि माननीय म.प्र। (लोकसभा) के निर्वाचन क्षेत्र में कोई केन्द्रीय विद्यालय नहीं है, तो वे किसी भी पड़ोसी निर्वाचन क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय विद्यालय में इन प्रवेशों की सिफारिश कर सकते हैं। राज्य सभा के सदस्य के लिए, जिस राज्य से सदस्य चुना गया है, उसे इस उद्देश्य के लिए उसका निर्वाचन क्षेत्र माना जाएगा। राज्यसभा और लोकसभा के नामित सदस्य देश के किसी एक या अधिक केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए 10 (दस) मामलों की सिफारिश कर सकते हैं।
उत्तर: कक्षा I के प्रत्येक खंड में 05 सीटें, अनुमोदित वर्ग शक्ति (40) के भीतर सभी स्कूलों में प्रायोजन एजेंसी के बच्चों द्वारा भरी जाएंगी, सिवाय उन लोगों के जिन्हें विशेष रूप से आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया है।
इसी तरह, अन्य सभी वर्गों की 10 सीटें एक साथ रखी गईं (प्रत्येक खंड में 02 से अधिक सीटें नहीं), प्रायोजक एजेंसी के कर्मचारियों के वार्ड के लिए अध्यक्ष VMC द्वारा अनुशंसित की जा सकती हैं। ये प्रवेश वर्ग की शक्ति से अधिक और ऊपर होंगे, यदि अन्यथा KVS प्रवेश दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र हों।
उत्तर: अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंधन समिति अपने विवेकाधीन कोटा के तहत संबंधित केन्द्रीय विद्यालय / शिफ्ट में अधिकतम दो प्रवेश की सिफारिश कर सकती है। इन दो प्रवेशों की सिफारिश एक कक्षा में की जा सकती है या सभी वर्गों को एक साथ रखा जा सकता है, इसलिए अनुशंसित बच्चों को केवीएस प्रवेश दिशानिर्देशों के अनुसार योग्य होना चाहिए।
Ans: सिंगल गर्ल चाइल्ड का मतलब एकमात्र बच्चा है यानी माता-पिता के लिए केवल लड़की का बच्चा, जिसमें कोई अन्य भाई-बहन नहीं है। इसमें जुड़वां बच्चियां भी शामिल हैं।
उत्तर: प्रवेश देने में निम्नलिखित प्राथमिकताओं का पालन किया जाएगा-
(ए) केंद्रीय विद्यालय सिविल / रक्षा क्षेत्र के अंतर्गत
1. हस्तांतरणीय और गैर-हस्तांतरणीय केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के बच्चे और पूर्व सैनिकों के बच्चे। इसमें विदेशी राष्ट्रीय अधिकारियों के बच्चे भी शामिल होंगे जो प्रतिनियुक्ति पर आते हैं या भारत सरकार के निमंत्रण पर भारत आते हैं। भारत की।
2. भारत सरकार के स्वायत्त निकायों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / उच्च शिक्षण संस्थान के हस्तांतरणीय और गैर-हस्तांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे।
3. हस्तांतरणीय और गैर-हस्तांतरणीय राज्य सरकार के कर्मचारियों के बच्चे।
4. राज्य सरकारों के स्वायत्त निकायों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / उच्च शिक्षण संस्थानों के हस्तांतरणीय और गैर-हस्तांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे।
5. विदेशी नागरिकों के बच्चों सहित किसी भी अन्य श्रेणी के बच्चे जो अपने काम के कारण या किसी व्यक्तिगत कारणों से भारत में स्थित हैं। विदेशी राष्ट्रीय के बच्चों को केवल उस स्थिति में माना जाएगा जब प्रवेश के लिए प्रतीक्षा की जाने वाली भारतीय नागरिकों के बच्चे नहीं हों।
(1-5) नोट: पिछले 7 वर्षों में अभिभावकों के प्रवेश में वरीयता अभिभावकों के स्थानान्तरण की संख्या पर आधारित होगी।
(बी) KENDRIYA VIDYALAYAS अद्वितीय सार्वजनिक क्षेत्र के छात्रों / छात्रों के शिक्षण क्षेत्र के क्षेत्र:
1. प्रोजेक्ट सेक्टर / उच्च शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों के पोते और पोते जो विद्यालय के प्रायोजक हैं, प्रोजेक्ट कर्मचारियों के बच्चे और पोस्ट ग्रेजुएट छात्र जो दीर्घकालिक शोध परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं, नियमित परिषद के बच्चे (गायन) कर्मचारियों और बच्चों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पोते।
(1) ध्यान दें: प्रवेश में प्राथमिकता सेवारत कर्मचारियों के बच्चों, सेवारत कर्मचारियों के बच्चों और उस क्रम में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बच्चों और पोते-पोतियों को दी जाएगी।
2. हस्तांतरणीय और गैर-हस्तांतरणीय केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के बच्चे और पूर्व सैनिकों के बच्चे। इसमें विदेशी राष्ट्रीय अधिकारियों के बच्चे भी शामिल होंगे जो प्रतिनियुक्ति पर आते हैं या भारत सरकार के निमंत्रण पर भारत आते हैं। भारत की।
3. भारत सरकार के स्वायत्त निकायों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / उच्च शिक्षण संस्थान के हस्तांतरणीय और गैर-हस्तांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे।
4. हस्तांतरणीय और गैर-हस्तांतरणीय राज्य सरकार के कर्मचारियों के बच्चे।
5. राज्य सरकारों के स्वायत्त निकायों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / उच्च शिक्षण संस्थानों के हस्तांतरणीय और गैर-हस्तांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे।
6. विदेशी नागरिकों के बच्चों सहित किसी अन्य श्रेणी के बच्चे जो अपने काम के कारण या किसी व्यक्तिगत कारणों से भारत में स्थित हैं। विदेशी राष्ट्रीय के बच्चों को केवल उस स्थिति में माना जाएगा जब प्रवेश के लिए प्रतीक्षा की जाने वाली भारतीय नागरिकों के बच्चे नहीं हों।
(2-6) नोट: पिछले 7 वर्षों में अभिभावकों के प्रवेश में वरीयता माता-पिता के स्थानान्तरण की संख्या पर आधारित होगी।
उत्तर:। शैक्षणिक वर्ष में 31 मार्च को बच्चे की उम्र 5 वर्ष होनी चाहिए, जिसमें कक्षा 1 के लिए प्रवेश मांगा गया है (1 अप्रैल को जन्म लेने वाले बच्चे पर भी विचार किया जाना चाहिए।)
उत्तर: नहीं, केवीएस प्रवेश दिशानिर्देशों के अनुसार, केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल को प्रवेश के लिए आयु में छूट देने की शक्ति नहीं है। हालांकि, प्रिंसिपल द्वारा अलग-अलग सक्षम बच्चों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में दो साल की छूट दी जा सकती है।
उत्तर: केवीएस में प्रवेश के लिए विकलांग उम्मीदवारों को 03% (तीन) क्षैतिज आरक्षण दिया जाता है।
उत्तर: क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा सामान्य रूप से फरवरी के प्रथम सप्ताह / २ वें सप्ताह में प्रवेश पत्र देने के लिए एक विज्ञापन जारी किया जाएगा और अभिभावकों को केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए अपने वार्ड को पंजीकृत करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
उत्तर: कक्षा I प्रति खंड में 10 सीटें (40 सीटों में से) आरटीई प्रावधानों (25% सीटों) के अनुसार भरी जानी हैं और ये सीटें अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / ईडब्ल्यूएस / बीपीएल / के सभी आवेदनों में से बहुत से ड्रा द्वारा भरी जाएंगी ओबीसी (नॉन क्रीमी लेयर) जो पड़ोसी के निवासी हैं / अलग-अलग सक्षम हैं।